हरिद्वार, 17 अक्टूबर – सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने अवगत कराया कि श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के कार्यालय आदेश दिनांक 14 अक्टूबर के माध्यम से विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें जारी की गई हैं। इसके तहत न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित 57 नियोजनों, अभियंत्रण इकाइयों एवं उद्योगों तथा कृषि नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा।
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य में अधिसूचित 57 नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मूल न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 15 मार्च, 2024 को जारी पृथक-पृथक अधिसूचनाओं के माध्यम से पुनरीक्षित की गई थीं। इसके उपरांत छह-छह माह की अवधि के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता रहा है। वाणिज्यिक अधिष्ठानों एवं उत्तराखण्ड में दुकान नियोजन के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के लिए श्रेणीवार न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते की दरें निम्नवत हैं:
श्रमिकों की श्रेणी मूल न्यूनतम वेतन (₹) महंगाई भत्ता (₹) कुल न्यूनतम वेतन (₹)
अकुशल 12,539 634 13,173 अर्द्धकुशल| 13,280 634 13,914
कुशल 14,023 634 14,657
इसी प्रकार, अभियंत्रण इकाइयों एवं उद्योगों के लिए शासन की अधिसूचना संख्या 391604/VIII-1/26-228 (श्रम)/2001, दिनांक 29 अप्रैल, 2026 के अनुसार 50 या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले स्थापनाओं के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया था। निर्धारित छह माह की अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्यालय आदेश संख्या 3287/4-01/25, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026 के माध्यम से 01 अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें जारी की गई हैं।
इन नियोजनों के अंतर्गत श्रेणीवार दरें निम्नवत हैं:
श्रमिकों की श्रेणी| मूल न्यूनतम वेतन (₹) महंगाई भत्ता (₹) कुल न्यूनतम वेतन (₹) अकुशल 13,800 195 13,995 अर्द्धकुशल 15,100 213 15,313 कुशल 16,900 239 17,139
वहीं, कृषि नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए भी 01 अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जारी किया गया है। इस संबंध में श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 3295/4-01/07, दिनांक 16 अक्टूबर, 2026 जारी किया गया है। इसके अनुसार कृषि नियोजन में अकुशल श्रमिकों का मूल न्यूनतम वेतन 5,200 रुपये, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 4,300 रुपये तथा कुल न्यूनतम वेतन 9,500 रुपये निर्धारित किया गया है।
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी नियोजनों के मूल न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते से संबंधित आदेश श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.labour.uk.gov.in पर जनसामान्य के अवलोकन हेतु अपलोड किए गए हैं।
सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने अवगत कराया कि श्रमिकों एवं नियोजकों को अपने-अपने नियोजन की श्रेणी के अनुसार लागू न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित आदेशों से प्राप्त करनी चाहिए, ताकि निर्धारित दरों के अनुरूप वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
