हरिद्वार – कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से नियम कानूनों में बदलाव किया है। उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक जारी रहेगा। हालाकिं दिन में 2 बजे के बाद सिर्फ एसेंसियल सेवाओं से संबंधित दुकानें ही खुल सकेंगी। दिन में 2 बजे के बाद बाकी दुकाने बंद रखने का आदेश दिया गया है। वही पूरे राज्य में साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू रविवार को ही लगाया जाएगा।
वही सरकारी कार्यालयों में कार्यरत समूह ग व ख के कर्मचारियों को 50% क्षमता के आधार पर काम करने का आदेश जारी किया गया है। गर्भवती महिलाओं या जिन महिलाओं के बच्चे की उम्र 10 वर्ष से कम है उन्हें ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा। अति आवश्यकता यानी अपरिहार्य कारणों पर ही ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।
इसी तरह विकलांग कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। इन कानूनों में परिवर्तन का सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है।

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