देहरादून – प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक कोविड कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। 10 मई को 1 बजे तक फल, दुध, सब्जी, मास मछली और आवश्यक सेवाओ की दुकानें खुलेंगी। शराब और बार पूर्ण रूप से बंद रखने का आदेश दिया गया है।
अंतरराज्यीय परिवहन में 50 फीसदी को अनुमति मिलेगी, आने का कारण बताना होगा जरूरी।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि लोगों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब 11 मई से 18 मई तक पूरे राज्य में कोविड जारी रहेगा।




