देहरादून – कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने कड़ा फैसला करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के हड़ताल ओर धरने पर रोक लगा दी है। चिकित्सा, स्वास्थ्य व अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी सेवाओ से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर गए तो सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। 6 माह तक कर्मचारी नहीं कर पाएंगे हड़ताल। सरकार का यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बाधा न आये उसके मद्देनजर लिया गया है।

आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसा करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को धयान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है।

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