हरिद्वार – उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि हरिद्वार महाकुंभ मेला सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। बुधवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को आरटी – पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। कुंभ मेले को लेकर फ़ाइल की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स को सख्ती से पूरा किया जाए। वही हाई कोर्ट के आदेश के बाद साधु संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि कुम्भ मेले को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन होगा। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कुम्भ मेले का आयोजन करवाना चाहिए। इसके लिए हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं का टेस्ट, मास्क और सोशल डिस्टेन्स का पालन कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। वही निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविन्द्रपुरी महाराज ने कहा कि वो हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते है। कुम्भ मेले में सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन कराया जाना जरूरी है। इसलिए प्रशासन सबसे पहले टेस्ट करे, ट्रैक करे और ट्रीट करे। टेस्ट ट्रैक और ट्रीट बेहद जरूरी है।

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