हरिद्वार, 24 अक्टूबर – खाद्य पदार्थों और बेकरी उत्पादों पर बनाने की तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होने के नए नियम के तहत हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापारियों के साथ बैठक की।
हरिद्वार में हुई इस कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त आरएस रावत ने व्यापारियों और खाद्य पदार्थ निर्माण कर्ताओं को नियमों की सटीक जानकारी दी। अधिकारियों ने मिठाई विक्रेताओं और बेकरी कारोबारियों को निर्देश दिए कि सभी उत्पादक नियमों का पालन करें।
वहीं दीपावली के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई और उचित भंडारण पर विशेष ध्यान देने की अपील की गई, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
