लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की है। नए नीति में घर मे भी शराब रखने के लिए लाइसेंस फीस का प्रावधान किया है। अब तक शराब पीने के लिए बार या ठेका उपलब्ध था। लेकिन अगर आप शराब के शौकीन हैं, पीने पिलाने में दिलचस्पी रखते हैं तो घर में भी बार खोल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको आबकारी विभाग को कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी होगी।

आबकारी की नई नीति आपको तय लिमिट से ज्यादा शराब घर मे रखने की इजाजत देगा। इसके लिये वार्षिक लाइसेंस फीस 12 हज़ार के साथ 51,000 हज़ार रुपये सिक्योरटी मनी भी जमा करवानी होगी। अब तक घर में 6 लीटर शराब रखने की अनुमति है इसके ऊपर अगर शराब बरामद होता है तो उसके खिलाफ कानूनी करवाई हो सकती है।

गौरतलब है कि घर में शराब रखने का लाइसेंस लेने के लिए आरटीआई स्टेटस पिछले 5 वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न के साथ पैन और आधार कार्ड जमा करना होगा।

6 लीटर से ज्यादा शराब रखने के लिये आपको एक शपथ देना होगा जिसमें आपको यह स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि शराब रखने वाली जगह पर 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंसी शराब के अलावा कोई अनाधिकृत शराब या अन्य नशीली पदार्थ नहीं रखा जाएगा।

सरकार ने आबकारी विभाग से 2021-22 के लिए 34,500 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य तय किया है। सरकार ने देशी-अंग्रेज़ी शराब की रिटेल दुकानों के लिए लाइसेंस फीस में 7.5 फीसदी का इजाफा किया है। हालांकि बियर के लिये रिटेल शॉप के लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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